
दिल्ली के मॉल, सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में अगर कोई भी पैकिंग वाली वस्तु, खाद्य पदार्थ या पेय प्रिंट अधिकतम मूल्य से महंगी बेची जाती है तो उस पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको शिकायत करनी होगी। हालांकि किसी भी वस्तु का अधिकतम मूल्य निर्धारित करना उत्पादक का काम है, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है। यह जानकारी दिल्ली सरकार के माप-तोल विभाग ने दिल्ली विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी है।
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